ये अनलॉक-1 क्या होगा जाने यहाँ......
May 30, 2020
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ये अनलॉक-1 क्या होगा जाने यहाँ......
मोदी सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 को लेकर गाइडलाइंस शनिवार को जारी की। 1 जून से देश में सभी चीजों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। लेकिन कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी। राज्य अपने मूल्यांकन के मुताबिक पाबंदियां लगा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में जो चीजें खुलेंगी उनके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी करेगा।
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File Photo |
क्या रहेगा खुला ?
गाइडलाइंस के मुताबिक, फेज 1 के अंदर धार्मिक स्थान या लोगों के लिए प्रार्थना की जगहें 8 जून से खुलेंगी. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट वे दूसरी होस्पिटेलिटी सेवाएं भी इसी दिन से खुलेंगे. इसके अलावा शॉपिंग मॉल को भी 8 जून से खुलने की मंजूरी होगी.
क्या रहेगा अब भी बंद ?
फेज 2 में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान आदि को राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह के साथ खोला जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन अभिभावकों और हितधारकों के साथ परामर्श कर सकते हैं।
फीडबैक के आधार पर इन संस्थानों को दोबारा खोले जाने का फैसला जुलाई के महीने में लिया जाएगा।फेज 3 में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं (गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को छोड़कर), मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार और ऑडेटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य समान स्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी तरह का कार्यक्रम की अनुमति स्थिति के मुल्यांकन पर निर्धारित किया जाएगा।
फीडबैक के आधार पर इन संस्थानों को दोबारा खोले जाने का फैसला जुलाई के महीने में लिया जाएगा।फेज 3 में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं (गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को छोड़कर), मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार और ऑडेटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य समान स्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी तरह का कार्यक्रम की अनुमति स्थिति के मुल्यांकन पर निर्धारित किया जाएगा।
गाइडलाइंस के मुताबिक, देशभर में लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक रहेगी। इसमें जरूरी चीजों के लिए छूट दी गई है। इसमें लोकल अथॉरिटी अपने क्षेत्र में कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आदेश जारी करेंगी।
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