साहिबगंज समेत पुरे झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर होगी FIR.


साहिबगंज समेत पुरे झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर होगी FIR.

साहिबगंज समेत झारखण्ड राज्य के सभी जिले में मास्क  पहनना अनिवार्नय होगा नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्ती करेगी। पुलिस के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।


झारखण्ड के भी जिलों के एसपी को आदेश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर 144 के तहत निषेधाज्ञा की कार्रवाई जिलों के एसपी कर सकते हैं। आदेश के मुताबिक, 10 जून के बाद यदि कोई शख्स बगैर मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है।

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