आधा दर्जन अवैध क्रशर सील, प्राथमिकी हुई दर्ज़
Aug 25, 2020
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आधा दर्जन अवैध क्रशर सील, प्राथमिकी हुई दर्ज़
शहर से 10 किलोमीटर दूर मिर्जाचौकी पहाड़ के नजदीक, अवैध रूप से चल रहे करीब आधा दर्जन क्रशरों को आज, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने सील कर दिया। इस दौरान लगभग दस लाख घनफुट स्टोन चिप्स, एवं पांच लाख घनफुट स्टोन चैली ,हाईवा, ट्रैक्टर, एवं जेसीबी को भी जप्त किया गया है।इस अवैध धंधे से उन कारोबारियों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए ,जबकि सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे थे। ज्ञात हो कि साहिबगंज जिला अंतर्गत मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के नीम गाछी, बेल बद्री,
सुंदरे सहित विभिन्न जगहों पर अवैध रूप से क्रेशर संचालक, अवैध पत्थर खनन एवं अवैध पत्थर ब्लास्टिंग और अवैध रूप से भंडारण की सूचना पर आज मंगलवार को जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह क्रेशर मशीनों को सील कर दिया।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार नीम गाछी में मनोज महतो, सुरेंद्र महतो, बेल बद्री मौजा में जयप्रकाश महतो, सुनील महतो, अनुज महतो के अवैध रूप से संचालित क्रशर मशीनों को सील कर दिया गया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार नीम गाछी में मनोज महतो, सुरेंद्र महतो, बेल बद्री मौजा में जयप्रकाश महतो, सुनील महतो, अनुज महतो के अवैध रूप से संचालित क्रशर मशीनों को सील कर दिया गया है।
जहां से रोजाना हजारों लाखों सीएफटी स्टोन चिप्स एवं स्टोन मेटल को बंगाल और बिहार सहित अन्य राज्यों में खपाया जा रहा था।
जिससे यह माफिया मालामाल हो रहे थे और सरकार कंगाल। खबर से संबंधित जानकारी देते हुए जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने बताया कि अवैध खनन एवं ब्लास्टिंग की सूचना आए दिन अखबारों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा मिला करती थी।
जिसको लेकर मिर्जाचौकी क्षेत्र के छह अवैध रूप से संचालित क्रशरों को सील कर दिया गया है। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं दिखाया गया। इसके साथ ही कुछ को चेतावनी दी गई है कि जिनका निबंधन और सीटीओ समाप्त हो चुका है, वह अपना सारा कागजात कार्यालय पहुंचा कर अपडेट करा ले।
कार्रवाई के बाद जिला खनन पदाधिकारी मिर्जाचौकी थाना पहुंचकर सभी सील क्रशर मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार को दिया। उन्होंने बताया कि सरकारी राजस्व की चोरी व राष्ट्रीय संपत्ति का क्षरण करने वालों के खिलाफ ,खान एवं खनिज विकास विनिमय अधिनियम ,1957 की धारा 4(1) एवं 1(a) का उल्लंघन ,और झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 के नियम 4 और 54 के तहत अवैध कार्रवाई को लेकर धारा 21 ( ए ) एवं 21(6)के तहत सभी क्रशर मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
इस बार इस बड़ी कार्यवाही से, जिले के अवैध खनन माफियाओं में डर एवं भय का माहौल व्याप्त है ।इस तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन को लगातार चलाने की जरूरत है। जिससे इस अवैध धंधे पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। इस छापामारी के मौके पर नगर इंस्पेक्टर धर्मपाल कुमार, प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर धीरज कुमार, सहित कई पुलिस बल के जवान शामिल थे।
जिससे यह माफिया मालामाल हो रहे थे और सरकार कंगाल। खबर से संबंधित जानकारी देते हुए जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने बताया कि अवैध खनन एवं ब्लास्टिंग की सूचना आए दिन अखबारों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा मिला करती थी।
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जिसको लेकर मिर्जाचौकी क्षेत्र के छह अवैध रूप से संचालित क्रशरों को सील कर दिया गया है। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं दिखाया गया। इसके साथ ही कुछ को चेतावनी दी गई है कि जिनका निबंधन और सीटीओ समाप्त हो चुका है, वह अपना सारा कागजात कार्यालय पहुंचा कर अपडेट करा ले।
कार्रवाई के बाद जिला खनन पदाधिकारी मिर्जाचौकी थाना पहुंचकर सभी सील क्रशर मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार को दिया। उन्होंने बताया कि सरकारी राजस्व की चोरी व राष्ट्रीय संपत्ति का क्षरण करने वालों के खिलाफ ,खान एवं खनिज विकास विनिमय अधिनियम ,1957 की धारा 4(1) एवं 1(a) का उल्लंघन ,और झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 के नियम 4 और 54 के तहत अवैध कार्रवाई को लेकर धारा 21 ( ए ) एवं 21(6)के तहत सभी क्रशर मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
इस बार इस बड़ी कार्यवाही से, जिले के अवैध खनन माफियाओं में डर एवं भय का माहौल व्याप्त है ।इस तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन को लगातार चलाने की जरूरत है। जिससे इस अवैध धंधे पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। इस छापामारी के मौके पर नगर इंस्पेक्टर धर्मपाल कुमार, प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर धीरज कुमार, सहित कई पुलिस बल के जवान शामिल थे।
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