बिहार में लॉकडाउन ख़त्म, यहाँ देखिए क्या है सरकार की नई गाइडलाइन...
बिहार में लॉकडाउन ख़त्म, यहाँ देखिए क्या है सरकार की नई गाइडलाइन
Sahibganj News:बिहार में कोरोना रिकवर तेज़ी से होते जा रही है, इन दिनों हर रोज़ लगभग 2 हजार मरीज कोरोना को मात दे रहे हैं. इसी को लेकर बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम ले लिए लागू लॉकडॉन आज 7 सितंबर से हटा लिया गया है.
अब केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बिना सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अनुमति के बिहार सरकार लॉकडाउन नहीं लगा सकती है. सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की है अब उसे बिहार में भी लागू किया गया है.
अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश नहीं जारी कर सकती है. अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि बिहार में भी अनलॉक-4 लागू हो गया है.
यहां पढ़िए सरकार की नई गाइडलाइन क्या –
1. केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा.
2. आज से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
3. शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे.
4. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
5. कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी.
6. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे.
7. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे.
8. 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे, इसमें सोशल डिसटेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.
9. ऑनलाइन या डिस्टेंस एडुकेशन की अनुमति रहेगी.
10. 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे.
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