साहिबगंज: सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ,इन 113 वाहनों के लाइसेंस रद्द
Sahibganj News: जिला समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में शनिवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पथ प्रमंडल के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि एडीबी सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है।
उन सड़कों पर अक्सर दुर्घटनाएं होती है। बरसात की वजह से इन सड़कों पर बड़े - बड़े गड्ढे के कारण ही अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती है एवं मोड़ पर बने रेलिंग टूट जाते हैं। उपायुक्त राम निवास यादव ने सड़क का वस्तृत निरक्षण करने एवं सभी गड्ढों को अविलंब भरने एवं सड़क मरम्मत करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया।
बैठक में महाराजपुर के पास मसकलैया में एनएच-80 में दुर्घटनाओं का नियंत्रण करने हेतु पूर्व में दिए दिशा निर्देशों के अनुपालन कि समीक्षा भी की गई। बैठक के दौरान मुफ्फसिल से मिर्ज़ाचौकी सड़क मार्ग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि यह कार्य प्रगति पर है एवं टेंडर प्रक्रिया की गई है। वहीं एनएच-80 में 93 किलोमीटर तक मेंटेनेंस कार्य चल रहा है।
इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बेवजह सड़कों पर खड़े ट्रक का भारी चालान कर जुर्माना लागयें, ताकि सड़कें लोगों के सुविधानुसार खुल सके। उन्होंने ओवरलोडिंग ट्रकों पर भी विशेष अभियान के तहत ज़ुर्माना वसूलने का निर्देश दिया । कहा कि ट्रक चालकों से आवाजाही के समय माल ढुलाई तथा प्रदूषण संबंधी मानकों पर सतर्कता बरतना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि वह सघन जांच अभियान चलाकर बिना हेलमेट तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों पर शख़्त करवाई कर जुर्माना वसूल करेंगे।
इसी क्रम में उन्होंने कहा कि लोगों में सड़क सुरक्षा के मानकों के लिए जागरुक किया जाए, ताकि वह हेलमेट का उपयोग करें। साथ ही कोविड-19 संक्रमण के दौरान मास्क का उपयोग भी अवश्य करें।
उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि चालान काटते समय एसओपी का भी विशेष ध्यान रखें। बैठक में उपायुक्त द्वारा यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालक अनुज्ञप्ति निलंबन रद्द करने हेतु जानकारी ली गई। जिसमे बताया गया कि , अभी तक इस वर्ष 113 वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है।
उपायुक्त श्री यादव ने निर्देश दिया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना वसूला जाएगा, एवं नियमानुसार दंड शुल्क लगाया जाएगा।
बैठक के दौरान उपायुक्त राम निवास यादव ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कंस्ट्रक्शन के क्रम में जो भी व्यक्ति सड़क पर कंस्ट्रक्शन संबंधित सामान यथा बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट आदि रखते या रखवाते हैं उन पर चालान कर दंडित किया जाएगा।
मिर्जाचौकी से महादेवगंज तक सड़क का बहुत ही बुरा हाल है पैदल भी लोग नही चल पाएंगे सिर्फ dc साहब आदेश देते है कभी ओवरलोड खत्म नही होगा
ReplyDelete