बिना अनुमति दिवार पर चिपकाई विज्ञापन तो होगी कार्रवाई
Advertisement Will Be Done By Pasting The Wall Without Permission
Jharkhand : अब बिना अनुमति के दीवारों पर विज्ञापन (Advertisement on walls) लगाने वालों पर नगर निगम करवाई के मूड में है. जानकारी के अनुसार रांची में निजी या सार्वजनिक दीवार पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर निगम कार्रवाई करेगा.
नगर निगम वाले अब बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों लोगों की सूची (List of people who place ads without permission) बना रही है. नगर आयुक्त मुकेश कुमार (Municipal Commissioner Mukesh Kumar) ने इस संबंध में एक संदेश जारी किया है.
संदेश में कहा कि सार्वजनिक हो या निजी दीवार के ऊपर किसी तरह का रंग-रोगन, विज्ञापन के लिए रांची नगर निगम की अनुमति आवश्यक (Whether it is public or private wall, permission of Ranchi Municipal Corporation is required for advertisement.) है.
अगर अब बिना अनुमति के कोई भी विज्ञापन लगाते है तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 के अध्याय-19 के तहत गैर-कानूनी (It is illegal under Chapter-19 of Section 171 of Jharkhand Municipal Act 2011) है. जिसके तहत क़ानूनी करवाई की जाएगी.
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