12,296 जन्म निबंधन एवं 726 मृत्यु का निबंधन किया गया : उपायुक्त
Sahibganj News : जिला सांख्यिकी से संबंधित जिला स्तरीय अंतर विभागीय बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में जन्म - मृत्यु हेतु गठित अंतर विभागीय समिति कि बैठक आयोजित की गई।
बता दें कि जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) की अध्यक्षता में गठित अंतर विभागीय समिति की बैठक निर्देशानुसार प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाती है। उक्त निर्देशों के आलोक में आज उपायुक्त द्वारा जिले के सांख्यिकी से संबंधित बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान प्रखंडवार जन्म - मृत्यु के निबंधन की स्थिति की समीक्षा, जिले में स्वास्थ्य इकाई एवं शहरी इकाई के निबंधन की समीक्षा, सभी निबंधन इकाइयों में जन्म मृत्यु का ऑनलाइन निबंधन, Uniform CRS सॉफ्टवेयर पर किए जाने की स्थिति एवं पूर्व में किए गए एंट्री एवं ऑनलाइन निबंधन की प्रगति की समीक्षा की गई।
इस क्रम में बताया गया कि जिले में इस वर्ष सभी प्रखंडों से ऑनलाइन 12,296 जन्म निबंधन एवं 726 मृत्यु का निबंधन किया गया है। बैठक में बताया गया कि जन्म या मृत्यु के पश्चात निबंधन के लिए 21 दिनों के अंदर सम्बंधित रजिस्ट्रार के पास सूचना हेतु प्रेषित करना होता है,
एवं 21 दिनों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कर दिया जाता है। इस दौरान बताया गया कि सभी लोगों के लिए जन्म एवं मृत्यु का निबंधन अनिवार्य है एवं यह जनहित में आवश्यक है।
बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रखंडवार जन्म एवं मृत्यु निबंधन की समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ निबंधन संबंधित बैठक करेंगे। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को जिला स्तर पर प्रखंड कर्मियों को निबंधन हेतु ऑनलाइन एंट्री एवं सभी प्रपत्रों से संबंधित जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया।
इसी क्रम में उपायुक्त ने कहा कि प्रखंड स्तर के कर्मी, पंचायत स्तर के कर्मी को संबंधित एमओआईसी के पास जाकर निबंधन से संबंधित सभी प्रपत्रों की पूरी - पूरी जानकारी देना सुनिश्चित कराएं, तथा उन्हें पोर्टल पर तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
Sahibganj News के साथ WhatsApp, Telegram पर जुड़े और पाए डायरेक्ट खबर अपने मोबाइल पर, whatsapp पर क्लिक करके जुड़ें
0 Response to "12,296 जन्म निबंधन एवं 726 मृत्यु का निबंधन किया गया : उपायुक्त"
Post a Comment