खाद्य कारोबार से संबंधित लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन आज
License Registration Camp Related to Food Business
Sahibganj News : फूड सिक्योरिटी पदाधिकारी संजय कुमार ने आम जनता एवं खाद्य संबंधित कारोबारियों को सूचित करते हुए बताया कि साहिबगंज अनुमंडल क्षेत्र में सभी खाद्य सामग्री कारोबारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबार शुरू करने से पहले अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है।
उन्होंने बताया की बिना वैध अनुज्ञप्ति धारी खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सूचना एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा के तहत 5,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसी संदर्भ में उपायुक्त राम निवास यादव के निर्देशानुसार साहिबगंज अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य सामग्री कारोबारियों के लिए मारवाड़ी धर्मशाला चौक बाजार साहिबगंज में कैंप का आयोजन किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह कैंप दिनांक 03.03 2021 को 12 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर वाले दुकानदार के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस, जिसका शुल्क 2000 से ₹3000 सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदार के लिए एसएसएसआई रजिस्ट्रेशन शुल्क एक ₹100 सालाना 10:00 पूर्वाहन से 5:00 अपराह्न तक किया जाएग।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक प्रोपराइटर की संपूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि प्रोपराइटर का पहचान पत्र व्यवसाय स्थल के स्वामित्व प्रमाण पत्र, प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा, पत्र पार्टनरशिप डीड,
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद इकाई का लेआउट, मैन्युफैक्चरर उत्पाद की सूची होटल, रेस्टोरेंट्स, फैक्चरिंग के लिए उपयोग में लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता की रिपोर्ट, प्रोपराइटर का पहचान पत्र, दस्तावेजों के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं।
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