तीन बजे के बाद कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं निकल सकते... आखिर क्यों ? यहाँ देखें विस्तार से
Sahibganj News : साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने सरकार द्वारा जारी नए आदेशों से संबंधित नए अनुपालन हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कि।
बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 06 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान सरकार द्वारा कुछ नियमों में संशोधन तथा बदलाव किए गए हैं। जिन्हें जिला स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
वर्चुअल बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि अब 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सुप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों तथा जिलेवासियों को अनिवार्य रुप से करना होगा।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी, इसे लेकर लोगों को दोपहर 3 बजे तक मूवमेंट करने की इजाजत होगी।
उन्होंने बताया कि जिले में भी दिशा - निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। पूर्व में जो गाइडलाइन दी गई थी एवं जो दुकानें खुली हुई थी, अब वह दुकान जिले में 2 बजे तक ही खुले रहेंगे।
आगामी 6 मई, 2021 की सुबह 6 बजे तक राज्य में जरूरी वस्तुओं को छोड़ अन्य सभी गतिविधियां प्रभावित रहेंगी। दुकानों के खोलने के समय में भी बदलाव किया गया है।
जहां रात के आठ बजे तक राज्य में दुकानों को खोला जा रहा रहा था, अब दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। दवा दुकानों के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है। आगामी छह मई की सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 03 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं निकल सकेंगे। वैसे व्यक्ति जिनके पास वैध कागजात होंगे या अतिआवश्यक कार्य से बाहर निकलें होंगे उन्हें जरूरत की दस्तावेजों को दिखाना अनिवार्य होगा।
कौन-कौन सी सेवाएं खुली रहेंगी
- स्वास्थ्य सेवाएं, दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें अपने नियत समय पर ही खुलेगी।
- जन वितरण प्रणाली की दुकान दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेगी।
- पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट के दुकान अपने समय पर ही खुलेंगे एवं बंद होंगे।
- राशन दुकान, किराना स्टोर सिर्फ 2 बजे तक खुली रहेंगी। इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
- फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं सिर्फ 2 बजे तक ही खुली रहेंगी।
- होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है।
- नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे.
- सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी.
- वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे
- सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है.
- कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी, खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन दो बजे तक बंद हो जाया करेंगी।
- औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी.
- निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है, लेकिन निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी दोपहर 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है।
- ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी, जो दो बजे तक ही किया जा सकेगा। डिलीवरी व पिकअप भी दो बजे तक ही इजाजत होगी।
- जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकाने भी 2 बजे तक खुली रहेंगी।
- वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज भी 2 बजे तक खुले रहेंगे।
- कोल्ड स्टोर स्टोरेज और वेयरहाउस को अनुमति दी गई है।
- भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे, दो बजे तक खुले रहेंगे।
- बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे। लेकिन यह दोपहर 2 बजे तक ही संचालित होगी।
- राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय खुले रहेंगे.
- समाहरणालय खुला रहेगा.
- नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे. लेकिन यह भी दोपहर 2 बजे तक ही संचालित होगी।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे.
- कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी.
- शराब दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी.
कौन-कौन सी सेवाएं रहेंगी बंद
- सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा.
सभी सार्वजनिक स्थानों में 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगाना प्रतिबंधित रहेगा
- शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
- धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है.
- स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
- झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है.
- सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा .
- सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है. सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
- स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
- बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा.
- हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है.
- किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।
- बिना मास्क के किसी भी सरकारी और गैर सरकारी भवनों में जाने की इजाजत नहीं होगी।
राज्य सरकार के आदेश जो सबको अनुपालन करना है
- फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, आने-जाने और परिवहन और गाड़ी में भी लोगों को मास्क पहनना होगा।
- सोशल डिस्टेंस में चलना है, कहीं भी थूकने पर पाबंदी रहेगी।
- 65 साल से ऊपर एवं 10 साल से नीचे के लोगो को घर से निकलने की मनाही होगी।
- लोगों से मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु डाउनलोड करवाना अनिवार्य है।
- किसी तरह के आयोजन में है या गाइडलाइन रहेगा। आयोजक थर्मल स्कैनिंग करेंगे, हैंड वॉश और सेनिटाइजर की व्यवस्था जुटान वाले स्थानों पर करेंगें।
- आयोजक ऐसे चेयर लगाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। सबको आपस में दूर रहकर ही सारे आयोजन करना है। फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
- अगर कोई आयोजन है तो वह सैनिटाइज्ड होना जरूरी है। आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि ए-सिंप्टोमेटिक लोग उसमें शामिल नहीं हो।
- आयोजन स्थल पर लोगों से अपील होते रहे कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बना कर रहे और हैंड सेनीटाइजर का उपयोग करते रहें।
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𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫
📱6287590758, 📱9006963963,
📞06436356485, 📞06436222100
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