राज्य के अंदर ही नहीं अब अपने जिला के अंदर आवागमन के लिए भी E-Pass जरुरी
Sahibganj News : साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक की।
बैठक मे उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत दिनांक 16 मार्च 2021 के प्रातः 06 से दिनांक 27 मार्च 2021 को प्रातः 06 बजे तक राज्य में व्यवसायिक तथा निजी वाहनों के आवागमन हेतु निम्न बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को फोटो पहचान पत्र तथा रेल तथा हवाई यात्रा करने की तिथि में वैध टिकट साथ में रखना आवश्यक होगा। ई-पास epassjharkhand.nic.in पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं उद्देश्यों तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए यह आवश्यक नहीं होगा। राज्य के अंदर व्यवसायिक वाहनों के रूप में निबंध निबंधित टैक्सी, टेंपो, ई रिक्शा का परिचालन बिना ई पास के किया जाएगा।
इसके लिए वाहनों का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र, रूट पास ही ई-पास माना जाएगा। राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी निजी वाहनो या टैक्सी के लिए साथ में ही पास होना अनिवार्य होगा। जबकि राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए आवश्यक नहीं होगा।
राज्य के अंदर निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले जाने हेतु ई-पास अनिवार्य होगा। वहीं राज्य के अंदर निजी वाहन से जिला के अंदर आवागमन के लिए भी ई-पास अनिवार्य होगा। भारत सरकार झारखंड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई - पास से छूट दी गई है, उनके लिए पास आवश्यक नहीं है।
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