शादी के दिन से तीन दिन पहले ही अपने निकटवर्ती थाना को सूचना देना अनिवार्य
Jharkhand : झारखंड सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है।
साथ ही सख्ती और बढ़ा दी गई है। अब 16 मई की सुबह 6 बजे से लागू होने वाली इन पाबंदियों में सबसे ज्यादा सख्ती शादी समारोह में लगाई गई है।
अब तक शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसमें अब भारी कटौती कर दी गई है। शादी अब केवल घर में होगी या फिर कोर्ट में। इसमें न तो बाजा बजेगा और न ही बारात निकलेगी।
घर या कोर्ट में होने वाली इस शादी में मात्र दूल्हा - दुल्हन समेत 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। डीजे बजाने, पटाखे जलाने और भोज - भंडारे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि शादी की तिथि से तीन दिन पहले ही अपने निकटतम थाने को सूचना देना अनिवार्य है।
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