1 जुलाई 2021 से होगी आयकर अधिनियम 1961 की नई धारा 194Q लागू
धारा 194Q के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस कटौती योग है यदि खरीददार की कुल बिक्री तत्कालीन पूर्व वित्त वर्ष में ₹10 -Crore से अधिक हो और खरीददार निवासी विक्रेता को राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है.
तथा इस तरह का भुगतान 50 Lakh रुपए से अधिक के मूल्य के सामान की खरीद के लिए किया जाना है. इस धारा के अनुसार खरीददार ₹50 Lakh के ऊपर के खरीद मूल्य पर 0.1% की दर से टीडीएस कटौती के लिए उत्तरदाई है.
अगर विक्रेता का पैन उपलब्ध नहीं है तो फिर खरीदार 5% की दर से कटौती के लिए उत्तरदाई होगा. खरीददार अगर इस धारा के तहत टीडीएस काटने में विफल रहते हैं तो फिर धारा 40a (i) के प्रावधान के अनुसार लेनदेन के मूल्य पर 30 परसेंट की खर्चा का डिसालोवन होगा.
ऐसे लेन - देन जिसमें TDS के दोनों प्रावधान 206C(1H) और 194Q के प्रावधान आकर्षित हो रहे हैं उन मामलों पर केवल धारा 194Q के तहत ही कटौती योग्य होगा. टीडीएस की कंप्लायंस के लिए TAN नंबर लेना अनिवार्य है.
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