Jharkhand Lockdown : अब 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, बस संचालन को भी मंजूरी


Jharkhand Lockdown News : राज्य में एक बार फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा कर अब 8 जुलाई की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है।

Jharkhand Lockdown : अब 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी,  बस संचालन को भी मंजूरी

कोरोना की बढ़ती रफ्तार की वजह से राज्य सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की थी जो अब तक जारी है। स्थिति में सुधार के साथ - साथ क्रमिक रूप से उसमें छूट भी दी जा रही है।

इसी कड़ी में सरकार ने नया आदेश जारी किया कि झारखंड में अब 8 बजे शाम तक दुकान खोल सकते है, साथ ही अब एक जिले से दूसरे जिले के लिए बसों के संचालन को भी मंजूरी मिल गई है.

बता दें कोरोना के दुसरे लहर के बाद से ही बस संचालन पुरे झारखंड राज्य में बंद है जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बस संचालन शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी.

डिटेल में देखें न्यू छुट किया है

  • सब जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुलेंगे.
  • सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुलेंगे.
  • सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
  • स्टेडियम, जिम्नेजियम,  और पार्क खुलेंगे.
  • बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे.

  • राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई.
  • भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी.
  • दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा, आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी.


किया रहेगा बंद

  • समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
  • आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
  • व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं.
  • धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
  • जुलूस पर रोक रहेगी.
  • अंतरराज्यीय बस परिवहन बंद रहेगा.
  • राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.

  • मेला और प्रदर्शनी पर रोक रहेगी.
  • दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.


सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी. इसलिए उक्त आदेश अगले आदेश तक पालन करें.

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