थानेदार रूपा तिर्की मौत के मामले में जांच आयोग के गठन को सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी
Sahibganj News : साहिबगंज महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत के मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर आखिरकार झारखंड सरकार ने घुटने टेक ही दिए।
अब झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को रूपा तिर्की मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में जांच आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है।
बता दें कि झारखंड पुलिस की सब इंस्पेक्टर और साहिबगंज में पदस्थापित दिवंगत रूपा तिर्की की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले की जांच करने के लिए झारखंड सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।
जांच आयोग अधिनियम की धारा-3 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को इस जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है।
गौरतलब है कि जस्टिस गुप्ता पूर्व में हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। यह आयोग रूपा तिर्की द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने से संबंधित सभी विषयों की गहन जांच शुरू करेगा।
मुख्यमंत्री ने इस विषय में विशेष दखल देते हुए जांच आयोग का गठन करते हुए कार्रवाई को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।
न्यायिक जगत के इतने प्रतिष्ठित नाम को जांच सौंपकर वे जनता के सामने अपनी मंशा को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इस संबंध में पूर्व में साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के बोरियो थाने में दर्ज केस 127/2021 के तहत जांच प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी।
ज्ञात रहे कि रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत की जांच उच्चस्तरीय कराए जाने की मांग प्रदेश भर के सामाजिक संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने की थी।
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