स्कूल-कॉलेज, आईटीआई, स्पोर्ट्स व शिक्षण संस्थानों मे विशेष दिशानिर्देशों के साथ होगा ऑफलाइन क्लास



स्कूल-कॉलेज, आईटीआई, स्पोर्ट्स व शिक्षण संस्थानों मे विशेष दिशानिर्देशों के साथ होगा ऑफलाइन क्लास



दिए गए गाइडलाइन के मुताबिक सभी कोचिंग संस्थान कॉलेज,आईटीआई, ट्रेनिंग सेंटर, स्पोर्ट्स संस्थान के लिए विशेष दिशा - निर्देश जारी किए गए हैं। जिनमें - स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनजर कोचिंग संस्थान, कॉलेज, आईटीआई संस्थान के छात्र ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकेंगे, परंतु उन्हें एवं शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सभी शिक्षक तथा छात्र पूरी तरह से वैक्सीनेटेड रहेंगे।

जिला प्रशासन द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों की कोविड-19 टीकाकरण की जांच समय - समय पर की जाती रहेगी। कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कॉलेज एवं संस्थानों में कम से कम एयर कंडीशन का प्रयोग करने के अलावा हवा पास करने की सुविधा के साथ पठन-पाठन कि प्रक्रिया की जाएगी।




मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे। भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है और सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी ( सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इन सभी दिशा - निर्देशों का पालन अक्षरसः जिले में किया जाएगा तथा समय - समय पर इससे संबंधित जांच आदि की जाएगी।

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