सर्वोच्च न्यायालय के तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का निर्णय स्वागत योग्य


साहिबगंज: वेटरन्स इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भूलन दुबे ने कहा कि 10 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तलाक़शुदा महिलाओं का भरण-पोषण दान नहीं, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है, चाहे वे किसी भी धर्म की हों।

सर्वोच्च न्यायालय के तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का निर्णय स्वागत योग्य : भूलन दुबे

न्यायालय के इस फैसले का बेटरंस झारखंड प्रदेश स्वागत करता है। दुबे ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के हित में आए इस फैसले से यह भी सिद्ध हुआ है कि न्यायालय चाहे कोई भी हो, कानून और संविधान का सम्मान देश में हर जगह है।

क्योंकि इस फैसले से जुड़े मुकदमे में निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्मायालय तक सभी जगह लगभग एक समान निर्णय हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर यह याद करना महत्वपूर्ण है कि आज भाजपा पर संविधान बदलने का खोखला आरोप लगाने वाली काँग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत से अंधे होकर सन 1986 में सर्वोच्च न्मायालय के फैसले को संसद में अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था।

देश की मुस्लिम महिलाओं को याद होगा कि एक बुजुर्ग तलाक़शुदा महिला शाहबानों को गुजारा भत्ता नहीं देने के लिए पूरी काँग्रेस पार्टी और पूरी सरकार एकजुट हो गई थी। महिलाओं के प्रति अन्याय के मामले में पूरी 'इंडी' जमात की सभी पार्टियों की आपस में होड़ लगी है।

दूसरी ओर, इस फैसले को गौर से देखने पर यह सिद्ध होता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए तीन तलाक को समाप्त करने जैसे फैसले लिए। न्यायायालय का यह फैसला उसी की अगली कड़ी है।

इसके साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार बिना किसी भेद–भाव के सभी वर्गों के लोगों के लिए एक समान नीतियाँ और नियम बनाती है और बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे लागू करती है। उन्होंने कहा कि मैं सर्वोच्च न्मायालय को धन्मवाद देता हूँ और इस फैसले का स्वागत करता हूँ।

By: Sanjay Kumar Dhiraj

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