दल - बदल मामले में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और भाजपा विधायक जेपी पटेल की गई विधायकी


साहिबगंज/रांची: साहिबगंज के बोरियो विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम और मांडू से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेपी पटेल संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के दोषी पाए गए हैं। दोनों ही विधायक पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधि में दोषी करार दिए गए हैं।


दल - बदल मामले में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और भाजपा विधायक जेपी पटेल की गई विधायकी

स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने फैसला सुनाते हुए दोनों विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दल-बदल मामले में स्पीकर रवींद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में लगातार दो दिनों तक सुनवाई चली। इसके बाद गुरुवार को स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने दोनों विधायक की सदस्यता खत्म करने का फैसला सुनाया।

बता दें कि झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी पार्टी के खिलाफ राजमहल लोकसभा से चुनाव लड़ा था। वह अपने ही पार्टी यही झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन ने लोबीन हेंब्रम को पार्टी से निलंबित करते हुए दलबदल की शिकायत की थी।

वहीं, भाजपा विधायक कांग्रेस में शामिल हो गये थे और हजारीबाग से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। इनके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने दलबदल की शिकायत की थी। दोनों ही मामले में वादी और प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद गुरुवार को दोनों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा गया था। लिखित जवाब देखने के चार घंटे में स्पीकर ने फैसला सुना दिया।

By: Sanjay Kumar Dhiraj

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