पेड़ कटाई मामले में एनजीटी का आया आदेश, डीएम बताएं कितने पेड़ काटे गए?


पेड़ कटाई मामले में एनजीटी का आया आदेश, डीएम बताएं कितने पेड़ काटे गए?

जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर द्वारा टाटी नदी व सरकारी सड़क किनारे लगे पेड़ों को बिना किसी अनुमति के काटने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ईस्टर्न जोन कोलकाता में दायर याचिका संख्या-108/2023 की सुनवाई बुधवार को पीठ के जुडिशियल मेंबर न्यायमूर्ती डा.बी.अमित स्टालेकर व एक्सपर्ट मेंबर डा.अरुण कुमार वर्मा ने की थी।   

सुनवाई के पश्चात एनजीटी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को इस मामले में एनजीटी का आदेश आया है। एनजीटी ने शेखपुरा जिला के डीएम द्वारा दाखिल दोनों जवाबी हलफनामा को खारिज़ करते हुए चार सप्ताह के भीतर नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए डीएम को आदेश दिया कि नए हलफनामा में डीएम बताएं कि कुल कितने पेड़ कटे और किसकी अनुमति से पेड़ काटे गए? 

एनजीटी ने इस मामले से अधिवक्ता दीपांजन घोष का नाम हटाने का आदेश देते हुए याचिकाकर्ता अरशद नसर कि ओर से कोलकाता हाई कोर्ट की विद्वान अधिवक्ता पौशाली बनर्जी को नामित करने का आदेश दिया। इधर, इस मामले की चल रही सुनवाई के चलते लकड़ी माफियाओं में दहशत का माहौल है। तो उधर, वन पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितम्बर को होगी।

By: संजय कुमार धीरज

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