पश्चिम रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर


उम्मीद की किरण, पश्चिम रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, रेलवे, मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव, डीसी को निर्गत हुआ नोटिस

उम्मीद की किरण, पश्चिम रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, रेलवे, मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव, डीसी को निर्गत हुआ नोटिस

साहिबगंज: चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर द्वारा शहर में प्रायः लगने वाले लंबे और भारी जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर के पश्चिम रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता सुधांशु शेखर चौधरी के माध्यम से जनहित याचिका WP (6483) दायर की गई है। 

याचिका दायर होने के पश्चात रेल मंत्रालय–भारत सरकार, चीफ़ ब्रिज़ इंजीनियर–पुर्वी जोन कोलकाता, सूबे के मुख्य सचिव, सूबे के पीडब्ल्यूडी सचिव व जिले के डीसी को नोटिस निर्गत हुआ है। अरशद ने बताया कि उनके द्वारा इस मामले को लेकर वर्ष 2010 में भी जनहित याचिका दायर किया गया था,

जिसके पश्चात रेलवे व झारखंड सरकार ने ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर आनन–फानन में डीपीआर भी बनाया था, अब सिर्फ टेंडर होना ही बाकी था, पर कतिपय राजनीतिक दबाव के चलते इस योजना को ठंढे बस्ते में डाल दिया गया था, जिसको लेकर जिले वासियों में आज भी भारी जन आक्रोश व्याप्त है।

अब इस मामले में पुनः एक बार फिर से उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नसर फिर से सक्रिय हो गए हैं। और इस बार ओवर ब्रिज निर्माण करवाने को लेकर अंतिम क्षण तक उनका प्रयास और संघर्ष जारी रहेगा।

अरशद के इस सकारात्मक व रचनात्मक प्रयास से लोगों में खुशी की लहर है। अब लोगों में एक बार फिर आशा जगी है की जल्द ही लोगों को पश्चिम रेल फाटक पर लगने वाली भारी जाम से मुक्ति मिल जाएगी। अरशद ने बताया कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के बेंच में सूचीबद्ध है।

By: संजय कुमार धीरज

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